जिले में भूसा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति और भंडारण की व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। गेहूं भूसा किसान, व्यापारी सहित अन्य कोई व्यक्ति बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के जिले से बाहर निर्यात नहीं कर सकते हैं। यह रोक 30 जून तक रहेगी, लेकिन फिर भी भूसा का निर्यात लगातार हो रहा है और यह भी जांच नहीं हो रही है कि किस फसल का भूसा बाहर भेजा जा रहा है। दूसरे राज्यों में भूसा महंगे दामों पर बिकने के कारण कुछ लोग किसानों से संपर्क कर भूसा एकत्रित करते हैं और फिर बेच देते हैं।
कलेक्टर के आदेश का पालन किया जाएगा। यदि गेहूं के भूसा का बिना अनुमति निर्यात हो रहा है, तो कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड भूसा वाहनों पर कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी से बात करेंगे।
अंबर पंथी, तहसीलदार, बीना