किशोरी के बलात्कारी को बीस साल कठोर कारावास, 19 हजार रुपए का जुर्माना
– पिछले साल कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था मामला


श्रीगंगानगर. किशोरी से अपहरण कर शादी रचाने और गर्भवती करने के मामले में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए बीस साल कठोर कारावास व 19 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय पोक्सो कोर्ट संख्या एक के स्पेशल जज सुरेन्द्र खरे ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि पीडि़ता की दादी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया कि वह 11 जुलाई 2024 को पंजाब के मोंगा में किसी रिश्तेदार की मर्ग पर गई हुई थी, पीछे से उसकी 13 वर्षीय पोती को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के देवीपुर सराय गांव निवासी सुनील यादव पुत्र अनिल यादव बहलाफुसलाकर ले गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह आरोपी 13 क्यू के जमींदार के खेत की रखवाली के लिए नौकरी करता था। इस दौरान पीडि़त अपनी दादी के साथ नरमे की चुगाई करने के लिए आई तब उसकी जान पहचान हो गई। शादी का झांसा देकर इस आरोपी ने किशोरी का अगुवा कर कानपुर ले गया और वहां किराये के मकान में रहने लगा। इस दौरान आरोपी ने किशोरी से बलात्कार किया और शादी रचाने की नौटंकी की। पुलिस ने इस आरोपी को 16 जनवरी 25 को गिरफ़तार किया। अगले रोज उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
कोर्ट टिप्पणी: समाज के मानस को असहज करने वाला यह आचरण
47 पृष्ठों के इस निर्णय में अदालत के जज सुरेन्द्र खरे की टिप्पणी थी कि अभियुक्त का यह आचरण समाज के मानस को असहज करने वाला है। भारतीय समाज में नाबालिगों के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध की अपेक्षा नहीं की जाती है। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियुक्त के इस अपराध से मानवीय, सामाजिक, नैतिक दृष्टि से घृणित अपराध है।
महज सवा दो माह में दी सजा
पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ़्तार कर अदालत मेें पेश किया, अदालत के आदेश पर इसे 17 जनवरी 2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अदालत ने महज सवा दो माह में इस प्रकरण का निस्तारण किया है। विचाराधीन इस मामले में पीडि़ता समेत बीस गवाह ओर 33 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने आरोपी सुनील यादव को दोषी मानते हुए बीएनएस की धारा 65 एक, पोक्सो एक्ट की धारा 5 एल और धारा 6, पोक्सो एक्ट की धारा 5 जे-धारा 6 में बीस-बीस साल कठोर कारावास व पन्द्रह -पन्द्रह हजार रुपए जुर्माना, बीएनएस की धारा 96 और धारा 137 दो में पांच-पांच साल कारावास व दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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