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Gonda News: गोंडा की 43 ग्राम पंचायत से लिया जाएगा स्वच्छता शुल्क

Gonda news: गोंडा जिले की 43 ऐसी ग्राम पंचायतें जो पेरी अर्बन के अंतर्गत आती है। उनसे स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा। इनमें प्रतिष्ठान और घरों के लिए अलग-अलग स्वच्छता शुल्क निर्धारित किया गया है। इन 43 ग्राम पंचायत को चिन्हित किया गया है। जिनसे स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा।

गोंडाApr 12, 2025 / 05:06 pm

Mahendra Tiwari

Gonda News

डीएम गोंडा नेहा शर्मा

Gonda News: गोंडा जिले की पेरी अर्बन के अंतर्गत आने वाली 43 ग्राम पंचायत को चिन्हित किया गया है। दरअसल पेरी अर्बन वह ग्राम पंचायतें हैं। जो शहर से सटी हैं। या फिर उनकी संरचना शहर जैसी हो गई है। अर्थात वहां पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसी ग्राम पंचायत को प्रशासन ने चिन्हित किया है। डीएम और जिला स्वच्छता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कि ऐसी ग्राम पंचायत से स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा।

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Gonda News: डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत निर्मित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट युनिट से रिसाईकिल किये गये सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग तथा पेरी अर्बन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर लिया गया है।

गोंडा के वजीरगंज में सिंगल उसे बेस्ट प्लास्टिक रिसाईकिल यूनिट हुई चालू

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकासखण्ड-वजीरगंज की ग्राम पंचायत-वजीरगंज में प्लास्टिक वेस्ट मैनेंजमेंट युनिट स्थापित किया गया हैं। जिसमें सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक को रिसाईकिल करके, निर्धारित आकार में श्रेडिंग कराया जा रहा हैं। जिससे जिले में सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा खपत किये जाने तथा युनिट पर संग्रहित किये गये। अन्य प्लास्टिक वेस्ट को लोकल स्तर पर कबाड़ियों से लिंक करते हुए वेस्ट प्लास्टिक के बिक्री निस्पादन का काम शुरू कर दिया गया है।

1 मई से गोंडा की 43 ग्राम पंचायत को देना होगा स्वच्छता शुल्क

गोंडा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कूड़े का घर घर ई-रिक्शे के माध्यम से कूड़ा कलेक्शन करके आरसी केंद्रों पर एकत्रित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जनता एवं अन्य प्रतिष्ठान द्वारा स्वेक्षा से कुछ सुविधा शुल्क दिया जा रहा है। परन्तु कार्य लगात से स्वेक्षा शुल्क कम प्राप्त हो रहा है। आगामी 1 मई से जनपद में कूड़े निष्पादन हेतु निर्धारित सुविधा शुल्क लागू होगा।
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दुकान प्रतिष्ठानों से सौ रुपये 30 रुपये घरों से लिया जाएगा

जिला स्वच्छता समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेरी अर्बन के अंतर्गत आने वाली 43 ग्राम पंचायतों से स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा। पेरी अर्बन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वह ग्राम पंचायतें हैं जो शहर के नजदीक है। या उनकी संरचना शहर की तरह हो गई है। अर्थात उनमें औद्योगिक गतिविधियां भी हो रही है। ऐसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली दुकान, प्रतिष्ठान से स्वच्छता शुल्क के रूप में सौ रुपये एवं घरों से स्वच्छता शुल्क के रूप में 30 रुपये लिया जाएगा। इस स्वच्छता शुल्क के द्वारा आरआरसी का संचालन किया जाएगा एवं आरआरसी में लगे व्यक्तियों का मानदेय दिया जाएगा।

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