Gonda News: उत्तर प्रदेश शासन के नियोजन विभाग के जनशक्ति नियोजन प्रभाग ने जारी पत्र में कहा है कि जो परिवार जो परिवार राशन कार्ड के पात्र हैं। लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना है। वे फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी बना सकते हैं। फैमिली आईडी बनने के बाद वे कभी भी राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फैमिली आईडी बनने से उनकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राशन कार्ड उनकी पात्रता अनुसार जारी किया जाएगा।
फैमिली आईडी के बाद राशन कार्ड
जिन परिवारों की फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से बनाई गई है। उनके लिए राशन कार्ड जारी करते समय उनका राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आईडी होगी। राशन कार्ड जारी होने के बाद परिवार को राशन कार्ड की सभी सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। राशन कार्ड धारक परिवारों की पात्रता में परिवर्तन
यदि किसी राशन कार्ड धारक परिवार की पात्रता में कोई परिवर्तन होता है और वे पात्र नहीं रहते हैं। तो उनके राशन कार्ड संख्या के पांचवे डिजिट को अंक 8 से बदलकर शेष सभी अंक पूर्ववत रखे जाएंगे। और फैमिली आईडी जारी की जाएगी। पत्र में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि फैमिली आईडी बनने से राशन कार्ड का लाभ प्रभावित नहीं होगा। पात्र परिवारों को समय पर राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।