CG News: डीपी कॉलेज को मान्यता देने से इनकार
दरअसल, डीपी विप्र कॉलेज ने यूजीसी में आवेदन कर अपने कॉलेज को ऑटोनॉमस घोषित करने की मांग की थी। यूजीसी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन ऑटोनॉमस के रूप में अध्यापन कराने से पहले संबंधित यूनिवर्सिटी की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होना आवश्यक है। यह एबीयू को करना था, पर नहीं किया। अब अटल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने डीपी कॉलेज को ऑटोनॉमस की मान्यता देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
एबीयू ने नोटिफिकेशन जारी करने से किया इनकार
डीपी विप्र कॉलेज को यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) से स्वायत्तता (ऑटोनॉमस) की स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। एबीयू के अफसरों का कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती, तब तक कॉलेज अपनी परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकता। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी घोषित कर दिया। यह गलत है।
कोर्ट में मामला, फिर भी कॉलेज ने ले ली परीक्षा
यूजीसी से स्वायत्तता का अधिकार मिलने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन कॉलेज ने बिना किसी अधिकृत स्वीकृति के परीक्षा करा दी। अब जब कि परीक्षा हो चुकी है और नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं, तो 1180 छात्रों की डिग्री पर सवाल खड़ा हो गया है। छात्रों ने परीक्षा दी, पास भी हो गए, लेकिन अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि वह इस परीक्षा को मान्यता नहीं देगी। ऐसे में इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।
शैलेंद्र दुबे, प्रभारी कुलसचिव, एबीयू: डीपी कॉलेज को अब तक यूनिवर्सिटी की ओर से ऑटोनॉमस की मान्यता ही नहीं दी गई है। यह मामला कोर्ट में है, वहां सुनवाई के बीच नियम विरुद्ध कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा ले ली। जब हमने परीक्षा नहीं ली, तो हम डिग्री कैसे देंगे? कॉलेज प्रबंधन जाने कि छात्रों को कैसे डिग्री मिलेगी।
अंजु शुक्ला, प्राचार्य डीपी विप्र कॉलेज: कॉलेज को यूजीसी से तो ऑटोनॉमस की मान्यता मिल गई है, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस मामले में मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है, मामला प्रबंधन का है। प्रबंधन समिति से ही इस संबंध में जानकारी मिलेगी।
ऑटोनॉमस मामले में 18 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई
CG News: डीपी कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं होगा। यूजीसी के नियमों के तहत परीक्षा कराई गई है। भले ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन अब तक ऑटोनॉमस के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन 18 मार्च को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कॉलेज प्रबंधन को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, जिससे छात्रों के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कहा-नहीं देंगे डिग्री
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने स्पष्ट किया है कि बिना यूनिवर्सिटी प्रबंधन की स्वीकृति के हुई परीक्षा को मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डीपी कॉलेज को परीक्षा आयोजित करने से पहले विश्वविद्यालय से अनुमति लेनी थी, जो नहीं ली गई। ऐसे में इस परीक्षा को वैध नहीं माना जाएगा और छात्रों को डिग्री नहीं मिलेगी। मनीष तिवारी, परीक्षा नियंत्रक, डीपी विप्र कॉलेज: कॉलेज प्रबंधन को यूजीसी से
ऑटोनॉमस की मान्यता मिल गई है। इसी के नियम के आधार पर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा ली गई है। इसे लेकर राज्यपाल कार्यालय से एक पत्र यूनिवर्सिटी प्रबंधन के पास आया है। जिसके आधार पर मान्यता देनी होगी। 18 मार्च को इस संबंध में हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा।