CG News: बेरोजगारी भत्ता वितरण
बेरोजगारी भत्ता के लिए जिस पोर्टल में आवेदन किया जाता था, राज्य में सरकार बदलने के बाद से वह पोर्टल ही बंद है। इस वजह से नया कोई आवेदन नहीं कर पा रहा है। शिक्षित बेरोजगार पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकें। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का पिछली कांग्रेस सरकार ने अनुमोदन किया था। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 550 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं सरकार ने अप्रैल से नवंबर 2023 तक बेरोजगारी भत्ता वितरण किया। उसके बाद से बंद है।
माह भत्ता पाने वाले
अप्रैल 2023 66,265 मई 2023 1,05607 जून 2023 1,26,737 जुलाई 2023 1,22,625 अगस्त 2023 1,29,886 सितंबर 2023 1,35,440 अक्टूबर 2023 1,35,001 नवंबर 2023 1,33,149 विधानसभा में उठाए मुद्दा: देवेंद्र सरकार बना रही पॉलिसी: रिकेश भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए थे। 2022 से जनवरी 2025 तक बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में निरंक, 2023-24 में 778 व 2024-25 में लाभ पाने वाले निरंक हैं।
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार जब चुनाव सामने था, तब आखिरी साल में बेरोजगारी भत्ता शुरू की। ऐसे में कांग्रेस नेताओं से इसको लेकर सवाल नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी भत्ता को लेकर पॉलिसी बना रही है।
एलआर कुर्रेउपसंचालक रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र: बेरोजगारी भत्ता को लेकर जिस पोर्टल से आवेदन किया जाता है, वह बंद है। इस वजह से वर्तमान में नए आवेदन नहीं आए हैं।
बेरोजगारी भत्ता के लिए यह थी पात्रता की शर्तें
CG News: आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस साल की 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 साल के मध्य होनी चाहिए। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रदेश के किसी भी जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल को उसका रोजगार पंजीयन कम से कम दो वर्ष पुराना व हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर की योग्यता होनी चाहिए। आवेदक के पास स्वयं का कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।