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अहमदाबाद

अमरेली : तीन किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में 3 दोषियों को आजीवन कैद

पीड़िताओं को मुआवजा देने का भी आदेश राजकोट. अमरेली जिले में तीन किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में 3 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िताओं को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।अमरेली जिले के एक गांव में रहने वाले आरोपी बकुल दादुकिया ने दो साल पहले 16 […]

अहमदाबादFeb 26, 2025 / 10:09 pm

Rajesh Bhatnagar

पीड़िताओं को मुआवजा देने का भी आदेश

राजकोट. अमरेली जिले में तीन किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में 3 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िताओं को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
अमरेली जिले के एक गांव में रहने वाले आरोपी बकुल दादुकिया ने दो साल पहले 16 साल की किशोरी के घर जाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अमरेली की अतिरिक्त सेशन कोर्ट सह विशेष पोक्सो कोर्ट में सरकारी वकील की दलील को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी बकुल दादुकिया को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कैद और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।
एक अन्य मामले में अमरेली निवासी अमर कालेणा ने 16 जुलाई 2022 को मंदिर में दर्शन के लिए जा रही एक किशोरी का पीछा किया। बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद अलग-अलग जगह ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अमरेली की अतिरिक्त सेशन कोर्ट सह विशेष पोक्सो कोर्ट में सरकारी वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी अमर कालेणा को दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

पुत्री से दुष्कर्म, पिता को उम्र कैद

अमरेली जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पत्नी को तलाक देने के बाद पुत्री के अकेलेपन का फायदा उठाया, उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने के बाद पीडि़ता ने 17 नवंबर 2023 को को भावनगर में एक बच्ची को जन्म दिया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अमरेली की अतिरिक्त सेशन कोर्ट सह विशेष पोक्सो कोर्ट में लोक अभियोजक दलीलों को ध्यान में रखकर पीडि़ता के पिता को दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

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