होगी नियुक्ति
* अभियान के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी व एक सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।* अभियान को सफल कियान्वयन, पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक उपखण्ड में एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त होगा।
* बन्द रास्तों को समझाइश एवं आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास रहेगा।
* संबंधित प्रभारी अधिकारी रास्ता खोलो अभियान के दौरान खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी करवाएंगे।
* बन्द रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवल-सीसी रोड स्वीकृत कराकर निर्माण करवाया जाएगा।
* उपखण्ड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार-थानाधिकारी-विकास अधिकारी के साथ बैठक कर रास्तों से सबन्धित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे।
* रास्ता खोलो अभियान के दौरान प्रत्येक बुधवार को अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने के लिए राजस्व अधिकारियों, पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। किन्ही कारणों से बुधवार को कार्रवाई संभव नहीं हो तो आगामी कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से की जाएगी।
* अभियान के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने व रास्तों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।
* कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का प्रावधान, नवीन रास्ता निकालने और विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने कार्य होगा।
यह कार्य होंगे
* राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाना व 251ए के तहत रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना।* मुख्य ग्राम, बाड़ियां, ढाणियां, मजरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
* कदीमी रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
* रिकार्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बन्द हैं, उन रास्तों को खुलवाना।
* मनरेगा योजना के तहत निर्मित रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
* कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
हरिसिंह देवल, उखण्ड अधिकारी, सिरोही