mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश के बावजूद सागर जिले की शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण न हटाने के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सागर कलेक्टर को सख्त निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाकर उसकी रिपोर्ट पेश करें। ऐसा न होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा।
सागर निवासी याचिका अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह लोधी की ओर से कोर्ट को बताया कि उन्होंने जनहित याचिका दायर कर शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्गो से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में सागर कलेक्टर को दो माह के भीतर अतिक्रमण हटाकर परिपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी सागर कलेक्टर ने अतिक्रमण नहीं हटवाया और उल्टे तहसीलदार ने किसानों से जुर्माना वसूलने का काम किया।
हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश का पालन न होने पर शुक्रवार 25 अप्रैल को मामला कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के सामने आया। जहां कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अब कोर्ट ने शासन पक्ष को फटकार लगाते हुए सागर कलेक्टर को एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने और हाइकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। ऐसा न करने पर कोर्ट ने कलेक्टर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।