Lucknow में लागू हुआ नया व्हीकल एक्ट: नाबालिग ड्राइविंग पर अभिभावकों को सजा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना
Lucknow Traffic Rule: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 मार्च से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब और सख्ती बरती जा रही है। विशेष रूप से नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, हेलमेट न पहनने और तीन सवारी बैठाने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माने और सजा का प्रावधान
Lucknow Motor Vehicle Act 2025: लखनऊ में 1 मार्च 2025 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाना है।
यदि कोई नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, वाहन का पंजीकरण एक वर्ष के लिए रद्द कर दिया जाएगा, और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।
बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर
बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर
यदि दोपहिया वाहन पर तीन लोग सवार होते हैं, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नशे में वाहन चलाने पर
शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है। यदि यह अपराध दोबारा किया जाता है, तो 15,000 रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है।
इन नए प्रावधानों का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें।
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