क्या है पूरा मामला?
वीर सावरकर के खिलाफ कथित विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर निचली अदालत ने उन पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वादी नृपेंद्र पांडेय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनका दावा है कि इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने न केवल वीर सावरकर बल्कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।
राहुल गांधी पर क्या आरोप हैं?
शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने भाषण में वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर बताया और कई अन्य अपमानजनक बातें कहीं। आरोप लगाया गया है कि उनके बयान से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
आगे क्या करेंगे राहुल गांधी?
अब राहुल गांधी को इस मामले में राहत पाने के लिए सत्र अदालत का रुख करना होगा। यदि वहां भी उनकी याचिका खारिज होती है, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, इस मामले में अदालत के फैसले पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।