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लखनऊ

High Court Order:पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक, दायर हुई है पीआईएल

High Court Order:हाईकोर्ट ने पुलिस में आरक्षियों के 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। आयु सीमा में छूट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किए। हालांकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

लखनऊMar 08, 2025 / 07:33 am

Naveen Bhatt

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है

High Court Order:पुलिस में 2000 आरक्षियों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कल हाईकोर्ट में आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि बिना कोर्ट के आदेश के इसका परिणाम घोषित न किया जाय। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस संबंध में याचिका पर सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई, जिसके आदेश शुक्रवार को जारी किए गए हैं। बता दे कि इस मामले में चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के 2000 पदों के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और वर्ष 2021-22, 2022-23 के रिक्त 450 पदों को शामिल किया गया है।

25 साल की जाए आयु सीमा

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व में भर्ती न होने से उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को आयु सीमा में छूट दी जाए। उनका यह भी कहना था कि भर्ती के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वह 18 से 22 वर्ष तक है, उसमें संशोधन किया जाय। वह उत्तराखंड बेरोजगार संगठन सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। साथ ही कहा कि यह परीक्षा राज्य सरकार हर साल नहीं कराती है।

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