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हनुमानगढ़

राजस्थान में किसान न हो मायूस, भजनलाल सरकार ने दी इस योजना में बड़ी राहत, 3 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान

Diggi Nirman Scheme: राजस्थान में किसान मायूस न हो। भजनलाल सरकार ने डिग्गी निर्माण योजना की डेट को बढ़ा दिया है। साथ ही इस योजना में तीन लाख रुपए के अनुदान की भी घोषणा की है।

हनुमानगढ़Apr 04, 2025 / 12:21 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Farmers Should not be Disappointed Bhajanlal Government given a Big Relief in Diggi Nirman Scheme 3 Lakh Rupees Grant Given
Diggi Nirman Scheme : राजस्थान में मार्च-अप्रेल के महीने में खेतों में फसल खड़ी होने की वजह से डिग्गी निर्माण नहीं करने वाले किसानों को राजस्थान सरकार स्तर पर अब राहत दी गई है। ऐसे किसान अब 30 जून तक डिग्गी बनवा सकेंगे। सरकार ने पूर्व में 31 मार्च तक डिग्गी निर्माण करवाने का निर्देश दिया था।

इस वजह से किसानों ने डिग्गी निर्माण नहीं करवाया

बताया जा रहा है कि गत वित्तीय वर्ष में हनुमानगढ़ जिले में राज्य योजना में 981 तथा अटल भूजल योजना में 1800 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया था। लक्ष्य आवंटन देरी से होने की वजह से प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी होने में भी देरी हुई। इस दौरान मार्च-अप्रेल में खेतों में फसल तैयार हो गई। ऐसे में डिग्गी निर्माण के लिए खुदाई और ट्रेक्टर आदि मशीन को ले जाने के लिए काफी फसल को नुकसान हो रहा था। इस वजह से किसानों ने डिग्गी निर्माण नहीं करवाया था।

राज्य सरकार को समस्या से करवाया अवगत

किसान नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या से राज्य सरकार को अवगत करवाया। इसके बाद सरकार ने डिग्गी निर्माण की अवधि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। इस अवधि में किसान खेतों में डिग्गियां बनवा सकेंगे।
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अब किसान 30 जून तक खेतों में बनवा सकेंगे डिग्गियां

कृषि विभाग हनुमानगढ़ के सहायक निदेशक बलकरण सिंह के अनुसार डिग्गी निर्माण के आवंटित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब किसान तीस जून तक खेतों में डिग्गियां बनवा सकेंगे।
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भुगतान का यह नियम

डिग्गी निर्माण के बाद नियमानुसार सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 3 लाख तथा लघु सीमांत वर्ग के किसानों को अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। नियमानुसार डिग्गी निर्माण के लिए 4 लाख लीटर की बाध्यता निर्धारित है। राज्य के नहरी क्षेत्र जहां सिंचाई बारी स्वीकृत होगी, वहीं के किसान अनुदान के पात्र हैं। आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टैयर यानी आधा हैक्टैयर सिंचित क्षेत्र होना जरूरी है। उक्त नियमों को पूरा नहीं करने पर विभाग स्तर पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी

सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित डिग्गी के चारों तरफ दो फीट ऊंची दीवार आवश्यक रूप से बनानी होगी। डिग्गी निर्माण के बाद अनुदान जारी करने के उपरांत डिग्गी के रख-रखाव की जिमेदारी किसान की रहती है। डिग्गी निर्माण के बाद इसके आसपास में चेतावनी बोर्ड भी लगाने को लेकर निर्देशित किया गया है। ताकि आसपास में कोई नहीं जा सके। जिले में डिग्गी में डूबकर लोगों की हो रही मौत को देखते हुए इसकी सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है।

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