हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को निराकृत कर ध्वनि प्रदूषण मामले में 30 जून को अगली सुनवाई रखी है। उल्लेखनीय है कि डीजे के शोर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मामले में स्वत: संज्ञान याचिका के साथ हाईकोर्ट ने डीजे वाहन की टक्कर से हुए हादसे पर भी संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजे की धमक से हादसा हुआ या टक्कर से, कलेक्टर को शपथपत्र में स्पष्ट करने कहा था।
आज कलेक्टर की ओर से शपथपत्र में बताया गया कि वाहन की टक्कर से ही छज्जा गिरा और दुर्घटना हुई। मामले में मकान मालिक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधितों पर कार्रवाई, मुआवजा आदि की प्रक्रिया की जा रही है। उल्लेखनीय है कि घटना में एक बच्चे की मौत और 7 लोग घायल हुए हैं।
यह है मामला
30 मार्च को मल्हार में नववर्ष की रैली के दौरान संकरी गली में घुसा डीजे वाहन एक घर के छज्जे से टकरा गया था। कोर्ट को बताया गया कि डीजे संचालक, ड्राइवर, आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने जिसका मकान गिरा, उसे और अन्य को मुआवजा देने के भी निर्देश देते हुए पूरी जानकारी शपथपत्र में देने के निर्देश दिए थे।