वह दबाव और शारीरिक यातनाओं की वजह से दिल्ली में अपने रिश्तेदार के घर रह रही है, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष उसे फोन पर धमकी दे रहा है और उसके कुछ पर्सनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो उसके पति मामले में आरोपी पाया गया जिसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है। महिला ने आवेदन में लिखा था कि पति की भाभी पाकिस्तानी है।
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निधि सक्सेना, एसीपी, महिला अपराध शाखा का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर जांच की गई थी जिसमें उसका पति आरोपी पाया गया, जिसके चलते उसके के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अन्य आरोप जो महिला ने आवेदन में लगाए उसे लेकर जांच की जा रही है अगर वो आरोप सही पाए जाते है तो कार्रवाई की जाएगी।