कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि निराश्रित गोवंश व अन्य जंगली जानवर खेतों में लहलहाती फसलों को नष्ट कर देते है। इसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। ऐसे में फसलों को निराश्रित गोवंश व जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि विभाग की और से तारबंदी योजना चला रखी है। इसमें किसानों को चार सौ मीटर तक खेत में तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाती है।
यह मिलेगा अनुदान कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने तारबंदी योजना में किसानों को राहत देने के साथ अब दो बीघा जमीन का होना अनिवार्य कर दिया है। योजना के तहत किसानों को चार सौ मीटर तक तारबंदी करवाने के लिए व्यक्तिगत किसान को योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत या फिर 40 हजार तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं लघु व सीमांत श्रेणी के व्यक्तिगत किसानों को 60 प्रतिशत या फिर 48 हजार रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।