55 लाख में हुआ था जमीन का सौदा
शाही के आनंदपुर निवासी महिला मुन्नी यादव पत्नी दान सिंह यादव ने बताया कि गांव में ही उनकी कुल 986 वर्ग भूमि है, जिसमें उसका 1/5 हिस्सा आता है। इस जमीन का सौदा उसने मिलक के गजेंद्र सिंह और आनंदपुर के अरुण यादव के जरिए शाही के मढ़ैया वशीपुर निवासी तोताराम पुत्र शेर सिंह और हरिनंदन पुत्र दाताराम से 55 लाख रुपये में किया था। सौदे के अनुसार तोताराम और हरिनंदन ने 9.50 लाख रुपये पीड़िता के खाते में जमा किए, 1.50 लाख रुपये नगद दिए, और बाकी 45 लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई थी।
फर्जी दस्तावेज बनाकर बैनामा कराने का आरोप
पीड़िता के अनुसार, जब वह तोताराम और हरिनंदन के साथ एग्रीमेंट कराने गई थी, तब आरोपियों ने धोखे से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एग्रीमेंट के बजाय 17 जनवरी को बैनामा करा लिया। महिला पढ़ी-लिखी नहीं है, जिसका फायदा उठाकर महज 11 लाख रुपये का फर्जी बैनामा करा लिया गया, जबकि जमीन सौदा 55 लाख रुपये में हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि तोताराम और हरिनंदन अपने परिवार के साथ उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। उस समय साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। आरोपियों ने स्थानीय लोगों से बदसलूकी और गाली-गलौज की और कहा कि उन्होंने यह जमीन मुन्नी यादव से खरीदी है। इस पर मुन्नी देवी, उनकी भाभी नन्हीं देवी और अरुण यादव ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर तोताराम और हरिनंदन ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की।
आरोपियों ने गला दबाकर की हत्या की कोशिश
हमले के दौरान अरुण यादव का गला अंगोछे से कसकर हत्या करने की कोशिश की गई, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब बाजार के लोग वहां पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। आईजी डॉ. राकेश सिंह के आदेश के बाद शाही पुलिस ने तोताराम, हरिनंदन, इब्राहिम खां पुत्र शेर खां, राम औतार पुत्र राम स्वरूप और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखकर मामले की जांच शुरु कर दी है।