मकान के नाम पर बुकिंग, लेकिन प्लॉट का कराया रजिस्ट्री
सिविल लाइंस निवासी सूर्य प्रकाश शर्मा ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्होंने धनराज बिल्डर्स के एजेंट मोहित के माध्यम से नवंबर 2015 में श्रीकृष्णा सिटी फेस-2 (धोपा मंदिर के पीछे, लकी होम्स) में 60 गज का मकान बुक कराया था। बिल्डर ने 4.79 लाख रुपये में बीडीए स्वीकृत आवास दो वर्षों में उपलब्ध कराने का वादा किया था। मगर, मकान देने के बजाय आरोपियों ने प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी और तय राशि से अधिक भुगतान भी ले लिया।
विरोध करने पर मिली धमकी
जब सूर्य प्रकाश शर्मा ने इस धोखाधड़ी की शिकायत अक्तूबर 2024 में की, तो शशांक शर्मा और राकेश शर्मा ने उन्हें कार्यालय बुलाकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और जबरन बाहर निकाल दिया। स्थानीय थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके आदेश पर अब थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पुलिस ने अब धारा 420 (धोखाधड़ी), 504 (गाली-गलौज), 506 (धमकी) सहित अन्य धाराओं में शशांक शर्मा और राकेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।