इस अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने बताया कि इज्जतनगर के ग्राम अहलादपुर के पास शिव नगर कॉलोनी के नाम से करीब 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सियाराम द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क निर्माण, विद्युत पोल लगाने और भूखंडों का चिन्हांकन किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत इसे अवैध घोषित करते हुए प्राधिकरण की टीम ने इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
बीडीए की लोगों के लिए चेतावनी
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, रमन अग्रवाल, अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार और संयुक्त सचिव दीपक कुमार मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को आगाह किया है कि कोई भी प्लॉटिंग या भवन निर्माण करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण को अवैध मानते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है।