हालांकि शराब पीकर घूमने वालों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, परंतु अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करते मिले या वाहन चलाते मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अगर किसी के पास शराब की तीन से अधिक बोतल मिली तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर से 9 किलोमीटर दूर की दुकानें खुली रहेंगी
शराब बंदी नगर सीमा के अंदर है। शहर और नगर सीमा से 9 किलो मीटर दूर की सभी शराब दुकानें चालू रहेगी। 242 करोड़ करीब की 17 दुकानें अब हमेशा के लिए बंद हो गई। इन दुकानों पर एक दिन पहले ठेकेदारों ने पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिए। आबकारी अधिकारी मुकेश रंधा के अनुसार मप्र में नई आबकारी नीति के तहत मप्र के धार्मिक व पवित्र शहरों में सरकार ने एक अप्रेल से शराब बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। इसके तहत 31 मार्च आखिरी था। 1 अप्रेल से अब शहर में शराब नहीं बेची जा सकती।
ये दुकानें होगी बंद
इंदौर गेट, मकोडिय़ा आम, कोयला फाटक, फाजलपुरा, टंकी चौक, छत्री चौक, केडी गेट, नई सड़क, जयसिंहपुरा, नीलगंगा कवेलू कारखाना, फ्रीगंज जीरो पाइंट ब्रिज, नानाखेड़ा बस स्टैण्ड-1, नानाखेड़ा बस स्टैण्ड-2, सांवेर रोड दो तालाब, पंवासा, नागझिरी -1 और नागझिरी -2 ये शराब दुकानें पुरी तरह हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।
यह रहेंगे नियम
-शराब पीकर घूमते मिले तो कार्रवाई नहीं लेकिन वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थान पर बैठक जमाने पर होगी कार्रवाई -शहर से बाहर करनी होगी शराब पार्टी आबकारी से मिलेगी परमिशन -शहर से बाहर की शराब दुकानों से शराब खरीदकर पी सकते हैं, परंतु तीन से अधिक शराब बोतल रख कहीं नहीं ले जा सकते। -शराब पीकर वाहन नहीं चला सकते ऐसे वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 185 के तहत कार्रवाई कर वाहन जब्त किया जाएगा। वहीं सावर्जनिक स्थान पर बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
-अगर किसी को शराब पार्टी करना है तो उसे शहर से बाहर का स्थान चयनित कर आबकारी से परमिशन लेना होगी। इसमें मेहमानों की संख्या भी बताना आवश्यक होगा। -शहर से बाहर के वाइन शॉप से एक या दो बोतल खरीदकर घर लाई जा सकती है, घर में बैठकर शराब पी सकते हैं।
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उज्जैन सहित 19 स्थानों पर शराब बंद होगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने द्वारा उज्जैन सहित प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में की गई शराब बंदी की घोषणा पर मंगलवार से अमल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को केबिनेट ने 24 जनवरी मंजूरी दी थी। निर्णय अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में व सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी मदिरा दुकानों और बार को बंद किया जाएगा।
प्रदेश के इन 19 नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णत: पवित्र घोषित करते हुए पूरी तरह शराब बंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया।
शहर के चौराहों पर रहेगी चेकिंग
शहर के 16 से अधिक चौराहों पर चैकिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। इन चौराहों पर ब्रिथ एनालाइजर से चेकिंग की जा रही है। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी वाहन भी जब्त करेंगे। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों को भी पुलिस पकड़ेगी, परंतु शराब पीकर पैदल घूमने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही पुलिस शराब तस्करों पर नकेल कसने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस ने पुराने शराब तस्करों का डाटा भी जुटाया है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में आबकारी की भी मदद ली जाएगी।- प्रदीप शर्मा, एसपी