सीआई पृथ्वीपाल सिंह के अनुसार, सीआईडी जोन के उप निरीक्षक जगदीश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि थाइलैंड नागरिक तत्पीचा श्रीथोंगबून बिजनेस वीजा पर दिल्ली आई थी। जम्मू कश्मीर का बारामूला निवासी अहूर अहमद तेली उर्फ रईस उसे 30 मार्च को दिल्ली से श्रीगंगानगर लेकर आया।
यहां एल ब्लॉक में बिना सूचना के ठहराया। नियमानुसार विदेशी नागरिक के ठहरने के संबंध में सी फार्म भरकर जिला पुलिस प्रशासन को देनी जरूरी है। सीआइडी जोन की टीम जब जांच करने पर पहुंची तो वहां रईश उर्फ झहूर के अलावा अर्जुन कॉलोनी निवासी हरप्रीत सिंह मिला। बिना सूचना विदेशी नागरिक ठहराने पर सीआइडी की ओर से कोतवाली में मकान मालिक और किरायेदार के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम में मामला दर्ज किया।
हैड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने बताया कि मकान मालिक अमित चुघ ने यह मकान अहूर अहमद तेली उर्फ रईस को किराए पर दे रखा है। यह किरायेदार पिछले सात सालों से यहां रह रहा है। आरोपी को गुरुवार शाम को अदालत में पेश किया, वहां उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश किए।
वापस दिल्ली रवाना
सीआइडी की जांच होने पर यह विदेशी महिला वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जांच अधिकारी महावीर ने बताया कि आरोपी की विदेशी महिला के साथ मित्रता थी, इस कारण उसे श्रीगंगानगर लेकर आया था।