scriptरस्सी से गला घोंटकर पत्नी को मारने वाले शराबी पति को जुड़वा बेटों की गवाही पर उम्रकैद की सजा | Drunk husband who killed his wife by strangling her with a rope was sentenced to life imprisonment on the testimony of his twin sons | Patrika News
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रस्सी से गला घोंटकर पत्नी को मारने वाले शराबी पति को जुड़वा बेटों की गवाही पर उम्रकैद की सजा

-शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, पत्नी ने मोबाइल छुपाया तो गुस्सा होकर शराबी पति ने मौत के घाट उतारा – डॉक्टरों ने मृतका के शरीर पर पांच से सात चोटें बताई व संजू का एक लीवर फटा हुआ था

सीकरApr 05, 2025 / 11:05 pm

Yadvendra Singh Rathore

सीकर. एडीजे कोर्ट-1 के न्यायाधीश महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने शराब पीकर आए दिन पत्नी से मारपीट करने और एक दिन कमरा बंद कर पत्नी की हत्या के आरोपी पति कर्मवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पिता को सजा दिलाने में मृतक के दोनों जुड़वां बच्चे चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम कमरे की खिड़की से देखा था। बच्चों की गवाही पर ही पिता को उम्रकैद की सजा हुई है। आरोपी प्राइवेट स्कूल में टीचर था। न्यायाधीश बेनीवाल ने फैसले में गंभीर टिप्पण की है कि शादी के बाद पति ही अपनी पत्नी का संरक्षक होता है, अपराधी ने जो कृत्य किया, वह गंभीर प्रकृति का है। घटना में मृतक के दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। आरोपी ने पति-पत्नी के अटूट व पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। इस कारण अपराधी सजा में नरमी पाने का हकदार नहीं है।
अपर लोक अभियोजक गोपाल सिंह बिजारणियां ने बताया कि मृतका के भाई मुकेश कुमार 26 वर्ष निवासी वार्ड नंबर-06 सीकर ने धोद थाने में मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन संजू देवी 28 वर्ष की शादी 2008 में कर्मवीर कुड़ी 28 वर्ष पुत्र कुशाल कुड़ी निवासी भुंवाला सीकर के साथ हुई थी। शादी के बाद संजू देवी ने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। उस समय बच्चों की उम्र 8 साल थी। आरोपी कर्मवीर शराब पीकर संजू देवी के साथ मारपीट करता था। 7 सितंबर 2022 को शाम को 7 बजे पति कर्मवीर ने संजू देवी के साथ शराब पीकर मारपीट की और कमरे में फांसी के फंदे पर लटका दिया।

पत्नी ने मोबाइल छुपाया तो गुस्सा होकर शराबी पति ने मौत के घाट उतारा

पूछताछ में आरोपी कर्मवीर ने बताया था कि संजू देवी ने उसका का फोन छुपा लिया था। जब उसने फोन मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। आरोपी ने संजू के भाई-भाभी को फोन देने के लिए फोन किया। मृतका के भाई-भाभी के कहने के बाद भी उसकी पत्नी संजू ने फोन नहीं दिया। मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों ने जज के सामने बयान दिए। बच्चों ने बताया कि शाम को उनके पापा शराब पीकर आए थे। पापा ने दोनों को एक कमरे में बंद करके मम्मी के साथ मारपीट की। वह खिड़की में से देख रहे थे। पापा रस्सी से मम्मी को मार रहे थे और मम्मी जोर-जोर से चिल्ला रही थी। मम्मी जमीन पर गिरी हुई थी और पापा उन्हें लातों से भी मार रहे थे। कोर्ट ने दोनों बच्चों को चश्मदीद गवाह माना। धोद थानाधिकारी व जांच अधिकारी राकेश कुमार मीणा ने न्यायालय में 19 गवाह और 26 साक्ष्य पेश किए। जिसके बाद शनिवार को एडीजे क्रम संख्या-1 ने आरोपी को आईपीसी की धारा-302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं धारा-498 (ए) में 3 साल के साधारण कारावास व 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।

मृतका का रस्सी से गला घोंटकर फंदे से लटकाया-

जांच अधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी कर्मवरी व उसके परिवार ने संजू की हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था। लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल, जयपुर की मेडिकल बोर्ड की टीम ने संजू का पोस्टमार्टम किया था। जिसमें संजू के शरीर पांच से सात चोटें डॉक्टर ने जो मारपीट व संघर्ष के दौरान आना बताई थी। संजू का एक लीवर फटा हुआ था। मारपीट की रस्सी से गला घोंटकर बाद में उसे लटकाया गया था, ताकि आत्महत्या लगे।

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