2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने झारखंड के मोरहाबादी मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये सारे मोदी नाम वाले चोर होते हैं। उनके इस बयान के बाद अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
मोदी सरनेम विवाद में यह राहुल गांधी पर दर्ज यह पहला केस नहीं है। सूरत के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस किया था। पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के अलग मामले में कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी।
राहुल गांधी पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का भी मुकदमा चल रहा है। उन्होंने 2018 में चाईबासा में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।
अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। मालूम हो कि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश केस लड़ रहे हैं।
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कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का दिया निर्देशमोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने वकील के माध्यम से पेशी से छूट मांगा था। लेकिन राहुल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं, अब एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में आज होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता और समय की मांग करेंगे।