मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बुधवार को अपने बिजली मंत्री वी संथाली बालाजी को मनी लॉन्ड्रींग केस में हिरासत में लेने के बाद यह फैसला लिया है। बता दें कि ईडी ने धनशोधन के एक मामले में बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे।
किसी मंत्री के घर और सचिवालय में छापेमारी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले प्रदेश में CBI से जुड़े अधिकारियों ने सचिवालय के 6 साल पहले तलाशी ली थी। दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद तत्कालीन मुख्य सचिव पी. राममोहन राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयकर अधिकारियों ने सचिवालय में तलाशी ली थी।
आपको बता दें कि CBI पर रोक लगाने वाला तमिलनाडु कोई पहला राज्य नहीं है। इससे पहले भी देश के 9 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। इस रोक के बाद CBI को अगर इन राज्यों में किसी केस की जांच करनी होती है तो उन्हें पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है।