यहां बता दें कि किसी आरोपी की जमानत के लिए प्लाट व मकान की रजिस्ट्री न्यायालय में लगती है। लेकिन यहां कुछ अलग ही मामला सामने आया है। इसमें अंजली पत्नी सतेन्द्र शर्मा निवासी पोरसा ने एक बार तीन बार पूरे खेत के सर्वे नंबर पर आरोपियों की जमानत करवा ली गई है। उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट से 21 अप्रैल 2022 को भरत प्रजापति की सीआरपीसी की धारा 437 में दस हजार की जमानत दी।
26 मई 2023 में आरोपी गजेन्द्र ङ्क्षसह को उक्त धारा में जमानत दिलवाई, ठीक इसी प्रकार 2 जनवरी 2024 को आरोपी कल्ला खान को सीआरपीसी की धारा 439 में जमानत दिलवाई। नियम यह है कि जब तक रजिस्ट्री से जमानत नहीं कट जाती तब तक उसका नामांतरण नहीं हो सकता। इसी के चलते कॉलोनी के लोग नामांतरण को लेकर परेशान हैं। सिद्धि विनायक कॉलोनी में 70 प्लॉट और 20 मकान हैं जिनके भूमि स्वामी नामांतरण के लिए पटवारी व तहसीलदार के यहां चक्कर काट रहे हैं।
ऐसे हुआ खुलासा
कॉलोनी के कुछ लोग अपने प्लाट व मकान का नामांतरण कराने हल्का पटवारी के यहां गए तो उन्होंने जैसे ही कम्प्यूटर पर सर्च किया तो उस पर लिखा आ गया कि इस जमीन पर हाईकोर्ट में जमानत ली जा चुकी है, इसको काटने के बाद ही नामांतरण हो सकता है। कॉलोनी के लोग इस बात से हैरान हैं कि ये अंजली शर्मा कौन हैं जिसने जमानत करवाई, वह कौन लोग हैं।
ये बोले रहवासी
नामांतरण के लिए पटवारी के पास गया तो उन्होंने बताया कि आपकी रजिस्ट्री जिस सर्वे में हैं, उस पर पूरे पर तीन लोगों की जमानत ली जा चुकी है। मैंने ग्वालियर कोर्ट से कागज निकलवाए, जिसमें इस बात का उल्लेख मिला है।
गजेन्द्र सिंह तोमर, रहवासी मैं कॉलोनी के अन्य लोगों के साथ पटवारी के यहां अपनी रजिस्ट्री के नामांतरण के लिए गया तब पता चला कि इन रजिस्ट्रियों पर ग्वालियर हाईकोर्ट से जमानत दी गई, वहां से कटने के बाद ही हो सकेगा।
अमन उपाध्याय, रहवासी
हमारे मकान की रजिस्ट्री मां रामबाई के नाम से है। जब मैं नामांतरण के लिए पटवारी के यहां गया तब पता चला कि इस रजिस्ट्री पर जमानत हो चुकी है। परेशानी इस बात की है कि जिसने जमानत कराई, उसको हम जानते ही नहीं हैं।
मनीष शर्मा, रहवासी
एक्सपर्ट व्यू
अगर जमीन पर कोर्ट में जमानत हो चुकी है तो नामांतरण नहीं हो सकता। जिन लोगों की जमीन है, वह भी अगर न्यायालय पहुंचकर आवेदन करते हैं तो रजिस्ट्री पर चढ़ी जमानत खारिज हो जाएगी, यह सामान्य प्रक्रिया है।
एस एल राजपूत, सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक
कथन
अगर रजिस्ट्री पर न्यायालय से जमानत हुई है तो उसको कटवाना होगा, तभी नामांतरण हो सकेगा।
सीताराम वर्मा, तहसीलदार, मुरैना