उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब दुकानें लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए एसओपी जारी की है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ई-लॉटरी पोर्टल के यूआरएल को ही टाइप कर साइट को खोलें। यदि मिलता-जुलता यूआरएल खोलते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।
यूपी में बीते दिन नई शराब पॉलिसी जारी की गई थी। इसके तहत कंपोजिट दुकानों, देशी शराब दुकानों, मॉडलशॉप, भांग दुकानों के लिए तीन चरण में ई-लॉटरी होगी। प्रथम चरण की लॉटरी छह मार्च को पूरी हो गई है।
पहले चरण में आवंटित हुईं दुकानें
पहले चरण में 25,677 शराब की दुकानों और मॉडल शॉप का आवंटन हुआ है। इसमें देसी शराब की 15,906 ,कंपोजिट शॉप 9341, मॉडल शॉप 430 शामिल है। इसके अलावा 1317 भांग की दुकानों का भी आवांटन हुआ हुआ है।
दूसरे चरण की लॉटरी 25 मार्च को
दूसरे दौर के लिए अब केवल 314 दुकानें बची। दूसरे चरण की लॉटरी 25 मार्च को निकलेगी। इसमें 146 देसी मदिरा, 21 कंपोजिट शॉप, 142 भांग की दुकानों और 5 मॉडल शॉप का आवंटन होगा। लॉटरी के लिए बचे दो चरण
1-25 मार्च द्वितीय
2-08 अप्रैल तृतीय
यूआरएल टाइप कर ही साइट पर जाएं
आबकारी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, ई-लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रदेश मुख्यालय ने एसओपी जारी की है। इसमें ई-लॉटरी पोर्टल के यूआरएल टाइप कर ही साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। मिलते-जुलते नामों के यूआरएल से धोखाधड़ी हो सकती है।