रिश्ते हुए तार-तार, कलयुगी बेटे ने ली पिता की जान, 8 दिन बाद कब्र से निकाली लाश, फिर…
मानवता को शर्मसार करने वाला जिले में अपनी तरह का यह पहला मामला हैै जिसमें एक युवती अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंची है और उसका कहना है कि कोख में पल रहे नवजात का गर्भपात कराने अनुमति दी जाए। दरसअल, 22 वर्षीय युवती एक अप्रैल 2023 को चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 2 वर्ष पहले अपना आधार कार्ड बनवाने जगदल्ला चांपा स्थित च्वाईस सेंटर गई थी। वहां संजू सूर्यवंशी से मुलाकात हुई।CM बघेल के बयान पर मचा बवाल, कहा – भाजपा बेनकाब हो गई
कोर्ट से मिली जमानत, तो देने लगा धमकी पुलिस ने आरोपी संजू सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 376 के तहत जुर्म दर्ज किया। लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। जमानत से छूटने के बाद आरोपी संजू सूर्यवंशी पीड़िता को धमकी देने लगा। (chhattisgarh news) उसने लड़की को लगातार धमकी देते आ रहा। जिससे पीड़िता ने फिर चांपा थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची। पुलिस दोबारा आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया। इधर पुलिस कोर्ट से यह भी गुजारिश की है कि आरोपी बड़े अपराध का गुनाहगार है। जिससे उसे जमानत न दी जाए।हादसा : तेज रफ्तार कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 3 युवकों ने गंवाई जान, पसरा मातम
पीड़िता का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चला। आरोपी पीड़िता से शादी का झांसा देते हुए लगातार अनाचार करता रहा। (cg crime News) इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। अब पीड़िता गर्भ गिराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट के भी आदेश दिए हैं। -विजय अग्रवाल, एसपी, जांजगीर