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जबलपुर

MP-PSC मुख्य परीक्षा 2025 पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है वजह?

MP High Court on MP PSC Mains 2025: चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने एमपी-पीएससी को प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दिए आदेश, 15 अप्रैल तक करना होगा पूरा, तभी होगी MP PSC Mains Exam 2025

जबलपुरApr 03, 2025 / 10:06 am

Sanjana Kumar

MP High Court

MP High Court on MP PSC Mains 2025

MP High Court on MP PSC Mains 2025: हाई कोर्ट (MP High Court) ने एमपी-पीएससी की (राज्य सेवा) मुख्य परीक्षा 2025 (MP PSC Mains Exam 2025) पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने एमपी-पीएससी को प्रारंभिक परीक्षा (MPPSC Pre Exam 2025 Result) के वर्गवार कट ऑफ मार्क्स जारी कर 15 अप्रेल से पहले हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित किया, डेटा भी तलब किया है। 

रिजल्ट को लेकर विरोधाभास

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया, पहले की एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं करने का अंतरिम आदेश था। क्योंकि सरकारी वकील व एमपीपीएससी के वकील ने उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान 25 मार्च को कोर्ट क़ो बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को हो चुकी है। रिजल्ट जारी नहीं हुआ है।
जबकि रिजल्ट 05 मार्च क़ो ही जारी हो चुका है। इस विरोधाभास को देखते हुए 25 मार्च के आदेश में संशोधन करने की आवश्यकता है। तर्कों को गंभीरतापूर्वक लेकर कोर्ट ने एमपी-पीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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