इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, राऊ स्थित जीवन ज्योति बालिका गृह की शिकायत पर आरोपी सोनल के खिलाफ मारपीट, धमकाने, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत शनिवार को केस दर्ज हुआ है। फरियादी सीमा गुप्ता ने बताया कि 12 वर्षीय बच्ची मूलत: बिहार की है। आरोपी ने उसको अपने बच्चों को संभालने और घर के काम के लिए रखा था।
सुबह बाल खींचकर उसे जगाती
वह बच्ची को एक हजार रुपए प्रतिमाह देने और स्कूल में पढ़ाने की बात कहकर साथ लाई थी। उससे कोई गलती होती तो उसे पीटती थी। सुबह बाल खींचकर उसे जगाती। गलती से गेट खोलने पर चिमटे, बेलन से पीटकर घर के सभी काम करवाती।
हाल ही में बच्ची से घर में रखी घंटी टूट गई थी, इस पर आरोपी ने उसे चम्मच गर्म कर जलाया और मारपीट की। इससे बच्ची के हाथ में चोट पहुंची थी। चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल गोठाने ने बताया, हेल्पलाइन 1098 पर कॉलर ने गुप्त शिकायत की थी। इस तरह की घटना सामने आने पर कोई भी हेल्पलाइन 1098 पर गोपनीय सूचना दे सकता है।