देना होगा बिल
शराब की हर बोतल पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पता चलेगा कि शराब की बोतल कहां से आई है और इसकी कीमत क्या है। ग्राहक को शराब खरीदने पर दुकान संचालक को बिल भी साथ देना होगा। राजेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला ग्वालियर ने बताया, पीओएस मशीन लगाने के दिशा-निर्देश अभी नहीं आए है। ये भी पढ़ें:
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जानकारी के अनुसार, शराब दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का ठेका प्रदेश स्तर पर होगा। प्रदेश में शेष शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया खत्म होने के बाद पीओएस मशीन लगाने का ठेका होगा। इसलिए महीनेभर का समय लगा जाएगा। इसलिए फिलहाल एक अप्रेल से बिना बिल के ही शराब बेची जाएगी।