शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
जारी आदेश में विभाग ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद NCTE के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में यह फैसला लिया गया है। विभाग के मुताबिक, बिहार में ओबीसी, ईबीसी को 60 की जगह 55 प्रतिशत अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है। 150 का 55 प्रतिशत 82.5 होता है, इसलिए कैंडिडेट्स 82.5 पर पास होते थे। लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर NCTE ने 82.5 की जगह 82 पर ही उत्तीर्ण किए जाने की बात कही है। क्या था पूर्व में पासिंग मार्क्स
इसे छोड़कर टीईटी में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार में बिहार में अनुसूजित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी टीईटी में 50 प्रतिशत अंक पर उत्तीर्ण माने जाते हैं। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स न्यूनतम 60 प्रतिशत है।
19-20 मार्च तक होगी काउंसलिंग
शिक्षा विभाग ने BPSC TRE 3.0 के चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के लिए विभागीय कमेटी का गठन कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि छूटे हुए अभ्यर्थियों को जिला आवंटन की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। 19-20 मार्च तक सभी चुने गए कैंडिडेट्स की काउंसलिंग कराई जाएगी।