दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में महुवा थाना अंतर्गत ममू कॉलोनी में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में पत्नी एवं प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50000-50000 का अर्थदंड भी लगाया है। अदम अदायगी पर अलग से छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 12 सितंबर 2019 को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अब्दुल सलीम उर्फ शैलू को अवैध संबंधों में बाधक बनने पर रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी।
उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी रजिया बानो पुत्री कल्ला खां एवं उसके प्रेमी भूर सिंह मीणा उर्फ गोलू पुत्र रोहिताश मीणा निवासी झारोटी भुसावर को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशुतोष गोसिन्हा ने फैसला सुनाते हुए पत्नी रजिया बानो एवं उसके प्रेमी भूरसिंह मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक रतन चंद शर्मा ने बताया कि आरोपी भूरसिंह के पास से बरामद हुए 60490 रुपए व जेवरात का न्यायालय में कोई दावेदार नहीं आया। जिस पर उन्हें कब्जा राज करने के आदेश हुए।
आर्म्स एक्ट मामले में भी एक साल की सजा
इधर, आर्म्स एक्ट मामले में भी न्यायाधीश ने आरोपी भूरसिंह को 1 साल कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई। अपर लोक अभियोजक ने उक्त मामले में 50 दस्तावेज सबूत के रूप में प्रस्तुत किए।