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Ladli Behna Yojana की राशि बढ़ाने और नए नाम जोड़ने पर आया बड़ा अपडेट इस वजह से कई लाडली बहना हुई बाहर
एमपी विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी है कि, प्रदेश की लाड़ली बहना योजना से अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटाए हैं। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम स्वत: पोर्टल से हट गए हैं। फिलहाल राशि बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए थे। इस वजह से इन लाड़ली बहनों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो, आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं और आपको भी अप्रैल में योजना की 23वीं(Ladli Behna Yojana 23th installment) किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
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मध्यप्रदेश में फिलहाल लाड़ली बहनों(Ladli Behna Yojana 23th installment) की न तो संख्या में इजाफा होगा और न ही उन्हें मिलने वाली राशि बढ़ेगी। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन शुरू करने का विभाग का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि महिला बाल विकास मंत्री ने स्वीकारा कि नए पंजीयन शुरू करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। अभी 1.27 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में 1250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। 2025-26 के बजट में सरकार ने योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
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- महिला बाल विकास मंत्री भूरिया ने बताया, योजना 5 मार्च 2023 से शुरू हुई।
- पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अप्रेल 2023 थी। फिर योजना में संशोधन किया।
- 25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक फिर पंजीयन किया।
- अभी पंजीयन के निर्देश नहीं। जनप्रतिनिधि अनुरोध कर रहे।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
- अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं।
- जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है, वे महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
- 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
- किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
- स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो
- जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो