पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त केस में जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट से उसकी जमानत स्वीकार की गई। सौरभ के वकील राकेश पराशर ने उसकी जमानत की पुष्टि की है। उसको पूरे 62 दिन बाद ये राहत मिली है। सौरभ शर्मा को 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
लोकायुक्त पुलिस ने 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था। उसके घर और जयपुरिया स्कूल की बिल्डिंग में छापे में लोकायुक्त पुलिस को 50 लाख से ज्यादा के जेवर, लाखों नकदी और चांदी की 234 सिल्लियां मिलीं थी। स्कूल के ऑफिस में प्रॉपर्टी के कागजात, बैंकों की पासबुक, चेक्स और वसीयत नामों के साथ 500 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे।
लोकायुक्त कोर्ट से जमानत
सौरभ के वकील राकेश पराशर ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किए। हालांकि जमानत मिलने का सौरभ को फिलहाल लाभ नहीं मिलेगा, उसे जेल में ही रहना होगा। ईडी कोर्ट से जमानत मिलने की स्थिति में ही वह जेल से रिहा हो सकेगा।