नहीं कर सकते पट्टे जारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने 8 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि नवीन नगरपालिका गठन की अधिसूचना जारी होते ही उसमें शामिल ग्राम पंचायत का क्षेत्र उसी समय से ग्राम पंचायत के स्वरूप में नहीं रहकर, नगरपालिका का क्षेत्र हो जाएगा।
यह कहते है नियम
- – स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तुरंत बाद प्रभावित ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत के रूप में किसी भी तरह की कार्रवाई सम्पादित नहीं की जाएगी।
- – संबंधित विकास अधिकारी अविलम्ब ऐसी ग्राम पंचायत के बैंक खातों से राशि का आहरण रोकने के लिए पीएफएमएस पोर्टल व ई-पंचायत पर प्रभावित ग्राम पंचायत की आइडी ब्लॉक कर, राशि का आहरण व वितरण रोका जाना सुनिश्चित करेंगे।
- – सीइओ ग्राम पंचायत का सभी रिकॉर्ड नगर पालिका या निगम को सौंपेगा।
- – ग्राम पंचायत अधिसूचना की तिथि से किसी का पट्टा जारी नहीं कर सकेगी।
जारी होगी अधिसूचना
पंचायत राज विभाग की ओर से अभी भीलवाड़ा नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायतों की अधिसूचना अभी जारी नहीं की है। जल्दी इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना के बाद कोई भी ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर सकेगी।
– इंद्रजीतसिंह, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव पंचायत राज विभाग शिकायत की होगी जांच अधिसूचना जारी होने के बाद तय की गई ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। हलेड़ या अन्य ग्राम पंचायतों की ओर से पट्टा जारी करने की प्रक्रिया की शिकयत है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी।
– जसमीत सिंह संधू, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा कार्रवाई करने के दिए आदेश हलेड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच जमीन की बंदरबांट कर रही है। 323 जनों को पट्टा जारी करने की सूचना भी जारी कर दी है। सुवाणा विकास अधिकारी गुलाब गुर्जर को कार्रवाई के निर्देश दिए है।
– चंद्रभानसिंह भाटी, सीईओ भीलवाड़ा निरस्त की कार्रवाई करेंगें सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद विज्ञप्ति जारी हुई है तो उसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत विरोधी दल ने की है। इससे गांव की जनता ही परेशान होगी।
– लाड़ देवी आचार्य, सरपंच, हलेड़