scriptबरेली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को उम्रकैद, जाने | Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to life imprisonment for killing married woman for dowry in Bareilly, know more | Patrika News
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बरेली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को उम्रकैद, जाने

आंवला के हाजीपुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

बरेलीMar 24, 2025 / 04:20 pm

Avanish Pandey

बरेली। आंवला के हाजीपुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

गला दबाकर की गई थी हत्या

थाना भमोरा के गांव मई कीरतपुर निवासी ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सुमिता की शादी हाजीपुर गांव निवासी पुष्पेंद्र के साथ की थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया। इसके बाद भी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता। ससुराली बरेली में प्लॉट खरीदकर देने का दबाव बनाते थे। रिश्तेदार ने कॉल करके बताया कि सुमिता की मौत हो गई है। तुरंत ही वह परिवार के अन्य लोगों को लेकर हाजीपुर पहुंचे। देखा तो बेटी का शव पड़ा हुआ था। ससुराली फरार थे। बेटी के गले पर निशान मिले हैं। आशंका है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

विवाहिता के पिता ने कराई थी हत्या की रिपोर्ट

पिता की तहरीर पर सुमिता के पति पुष्पेंद्र, ससुर वेदपाल, सास गुड्डी देवी, ननद मीरा व देवर लोकेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब कोर्ट ने आरोपी पति पुष्पेंद्र, ससुर वेदपाल और सास गुड्डी देवी को सजा सुनाई है।

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