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बैंगलोर

बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ने के बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित, इसे रोकने के कड़े उपाय करने पर विचार

चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने उन बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान किया है जो अपनी संपत्ति का स्वामित्व हासिल करने के बाद अपने बुजुर्ग माता-पिता को अस्पतालों में छोड़ देते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में संपत्ति हस्तांतरण और वसीयत को रद्द करने का भी आग्रह किया है।

बैंगलोरMar 16, 2025 / 08:22 pm

Sanjay Kumar Kareer

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बेंगलूरु. चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने उन बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान किया है जो अपनी संपत्ति का स्वामित्व हासिल करने के बाद अपने बुजुर्ग माता-पिता को अस्पतालों में छोड़ देते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में संपत्ति हस्तांतरण और वसीयत को रद्द करने का भी आग्रह किया है।
राज्‍य में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा संस्थानों में छोड़ दिया जाता है, खासकर जैसे ही माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों को हस्तांतरित करते हैं, उन्‍हें छोड़ दिया जाता है। बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (BIMS) के आंकड़ों के अनुसार, इस सुविधा में 150 से अधिक बुजुर्गों को छोड़ दिया गया है, इसके अलावा कर्नाटक के विभिन्न अस्पतालों से 100 अतिरिक्त मामले सामने आए हैं।
हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान BIMS के निदेशक इस मुद्दे को मंत्री के ध्यान में लाए। इन निष्कर्षों से परेशान होकर, पाटिल ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक (DME), डॉ. बीएल सुजाता राठौड़ को सभी संस्थागत प्रमुखों को सूचित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजस्व उप-विभाग स्तर पर सहायक आयुक्तों के पास शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।
स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए पाटिल ने जोर देकर कहा कि कई परित्यक्त माता-पिता ने खुलासा किया है कि उनके बच्चे उन्हें अस्पताल में छोड़ गए थे, यह जानते हुए कि उन्हें भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतें मिलेंगी। जबकि कुछ मामले वित्तीय कठिनाइयों से उत्पन्न होते हैं, अधिकांश मामलों में बुजुर्ग व्यक्तियों को उनके संपत्ति अधिकारों को त्यागने के बाद उपेक्षित किया जाता है।
इन वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन करने के लिए, BIMS ने कम से कम 70 प्रभावित व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति गृहों में आश्रय सुविधाओं की व्यवस्था की है, जबकि अन्य अभी भी अस्पतालों में रह रहे हैं। मंत्री ने इन मामलों की रिपोर्टिंग में अस्पतालों की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उचित कानूनी उपाय किए जा सकें।
उन्होंने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत, बच्चों और रिश्तेदारों को अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए वित्तीय और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है। यदि वे इन कर्तव्यों में विफल रहते हैं, तो कानून वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों के पक्ष में किए गए संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने की अनुमति देता है।
अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, यदि कोई बच्चा संपत्ति विरासत में लेने के बाद अपने माता-पिता को छोड़ देता है या उनकी उपेक्षा करता है, तो हस्तांतरण को कानूनी रूप से उलट दिया जा सकता है, जिससे बुजुर्ग व्यक्तियों को स्वामित्व वापस मिल जाता है। पाटिल ने दोहराया कि बहुत से लोग इस प्रावधान से अनजान हैं, और सरकार प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या के साथ, अधिकारी लापरवाह बच्चों को जवाबदेह ठहराने और राज्य भर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।

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