महादेवपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता के.सी.लोकेश ने कहा कि कुछ भवन मालिकों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं। पालिका ने कुछ स्थगन आदेश को रद्द कराया। बेंगलूरु पूर्व तहसील के तहसीलदार ने स्थगन आदेश प्राप्त करने की जानकारी पालिका को नहीं दी। गत सप्ताह दोनों क्षेत्रों के विधायकों की बैठक में तहसीलदार ने इसकी जानकारी दी थी। इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने शहरी विकास विभाग से सिफारिश की गई है।