CG Crime: धारा 376 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अपराध में सजा सुनाई गई। साथ ही धारा 366 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार का अर्थदंड लगाया गया।
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पूर्व CM डॉ. रमन ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र, किसानों के हित में कहीं ये बड़ी बात CG Crime: अभियोजन की ओर से पैरवी छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने की। पीड़िता के पिता ने 29 अगस्त 2019 को रात 10.30 बजे थाना गुरुर में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग बेटी को कोई बहला फुसलाकर ले गया है।
CG Crime: पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के घर से नाबलिग मिलने पर बयान लिया गया। पीड़िता ने बताया कि गर्मी की छुट्टी में मौसी के गांव में शादी में गई थी। जहां उसकी मुलाकात आरोपी से होने पर एक-दूसरे से बातचीत करते थे। इस दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया था।