यह है मामला सिविल न्यायाधीश (उत्तर) यश विश्नोई की अदालत में विद्यालय के शिक्षक इन्द्रा शर्मा, हेमलता वर्मा, दीपमाला शर्मा, दयानन्द शर्मा, सोनपाल शर्मा, रवीन्द्र शर्मा ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर के 31 जुलाई 2023 के आदेश की पालना के लिए इजराय का प्रार्थना पत्र वकील विनीश विलियम्स के जरिए पेश किया था। 30 सितम्बर 2024 को कुर्की करने पहुंचे कोर्ट नाजिर राजेश जैन को जिला शिक्षा अधिकारी ने भुगतान के लिए एक माह का समय मांगा था, लेकिन अवधि निकल जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर के आहरण एवं वितरण अधिकारी होने से बकाया वेतन राशि देना उनका उत्तरदायित्व है।
पांच अध्यापक ग्रामीण शिक्षा सेवा में समायोजित 6 अध्यापकों में से 5 अध्यापकों का राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा में सन् 2011 में समायोजन हुआ था। जबकि अध्यापिका इन्द्रा शर्मा डीएवी से ही सेवानिवृत्त हुई। इन अध्यापकों के सेवा परिलाभ, ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाशों की राशि, पांचवा-छठा वेतनमान भी ब्याज सहित दिए जाने के आदेश अदालत ने दिए थे।
इतनी राशि बकाया इन्द्रा शर्मा-72 .37 लाख हेमलता वर्मा- 29.19 लाख दीपमाला शर्मा- 26.07 लाख सोनपाल शर्मा-37.22 लाख रवीन्द्र शर्मा-22.32 लाख -दयानन्द शर्मा- 24.90 लाख