उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमा नाथ राय ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल के पहले शादी करना गैर कानूनी है और यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल कल्याण समिति बाल विवाह रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यदि कहीं से बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 7880811098 पर जानकारी दें। जिला प्रोबेशन अधिकारी के सीयूजी नंबर 7518024022 पर भी जानकारी दे सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय कलेक्ट्रेट, प्रथम स्थल कमरा संख्या 35 में इसकी लिखित सूचना भी दी जा सकती है।
2 साल की कठोर कारावास, एक लाख रुपए का जुर्माना
क्षमा नाथ राय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत बाल विवाह में शामिल लोगों की कार्रवाई की आती है। बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम अधिनियम के अनुसार करवाई होती है। इनमें माता-पिता, संरक्षक, मौलवी, पुजारी, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, संगठन गेस्ट हाउस तथा टेंट मालिक शामिल है। बाल विवाह अधिनियम कानून के अंतर्गत लोगों को 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना भी है।