हिंसा और गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, शारिक शाठा और उसके गैंग के खिलाफ 2009 में गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस गैंग ने 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में भी भाग लिया था, जिसमें कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि गैंग ने तुरतीपुर इल्हा क्षेत्र में 268 वर्ग मीटर की प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो शारिक की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन के नाम पर थी। 2011 में इस संपत्ति को गैंगस्टर ऐक्ट के तहत अटैच कर दिया गया था।
संपत्ति वैध साबित करने में असफल रहे आरोपी
गैंगस्टर एक्ट की धारा 4 के अनुसार, संपत्ति के मालिक को यह साबित करना होता है कि संपत्ति वैध स्रोतों से खरीदी गई है। पुलिस के अनुसार, कई बार मौका दिए जाने के बावजूद आरोपी यह प्रमाणित नहीं कर पाए कि संपत्ति कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी। इसके बाद, कोर्ट के आदेश पर यह संपत्ति सरकार के नाम कर दी गई।
सरकार करेगी लोक कल्याणकारी कार्यों में उपयोग
संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संपत्ति जब्त करने के बाद इसे सरकार में नियत कर दिया गया है। इसका उपयोग भविष्य में लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। यह संपत्ति बाजार मूल्य के हिसाब से 2 करोड़ 31 लाख रुपये आंकी गई है।
हिंसा मामले में 4400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल
संभल हिंसा से जुड़े 6 मामलों में यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने गुरुवार को 4400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच में यह भी सामने आया है कि हिंसा की पूरी साजिश शारिक शाठा ने रची थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं तार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शारिक शाठा इस समय UAE में छिपा हुआ है और उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डी-कंपनी से भी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी है।