रजिस्ट्री कम होने पर कार्रवाई
समीक्षा में पाया गया कि माधवी दांगी पटवारी हल्का नंबर 21 ग्राम निवोदा तहसील बीना का फार्मर रजिस्ट्री में कुल लक्ष्य 610 में से मात्र 271 फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया गया है। जो कि मात्र 44.43 प्रतिशत ही है। काम में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को अनदेखा किया गया। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। शासकीय कार्य में लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने पर बीना के अनुविभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट विजय डेहरिया ने पटवारी माधवी दांगी को मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कानूनगो शाखा, तहसील कार्यालय बीना में रहेगा।