Waqf Amendment Bill: छत्तीसगढ़ के रायपुर में वक्फ संशोधन विधेयक पर एकात्म परिसर रायपुर में भाजपा अजजा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति द्वारा कार्यशाला एवं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा, यह विधेयक आदिवासियों के जमीन और पहचान को सुरक्षा देने के लिए हैं।
सरल सहज आदिवासियों पर कोई भी मनमानी न कर ले इससे सुरक्षा देने के लिए भाजपा संगठन महामंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा इस बिल के बारे में भ्रम फैलाने वालों पर भी कटाक्ष किया और अनुसूचति जनजाति मोर्चा के सदस्यों से कहा कि इसके लाभ को अंतिम व्यक्ति तक प्रचारित करें।
अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान आदिवासी भूमि और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किए गए हैं, जो विशेष रूप से वक्फ बोर्डों द्वारा अनुचित दावों को रोकने में मदद करेगा। यह बिल आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने और वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करने के लिए हैं।
CG Waqf Board: बिल में प्रावधान
उन्होंने कहा, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए धारा 3 ई के तहत, अनुसूचित जनजाति की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर पूर्ण प्रतिबंध। यह आदिवासियों की भूमि को वक्फ बोर्ड के दावों से सुरक्षित रखता है। बिल में प्रावधान है कि संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में कोई संपत्ति वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे या दावे रोके जाएंगे। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब कलेक्टर द्वारा राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किया जाएगा, जो आदिवासी भूमि के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।
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