बता दें कि कोर्ट में पेश किए गए परिवाद पत्र में बॉलीवुड के
फिल्म अभिनेता शाहरुख सहित 5 अन्य के द्वारा भ्रामक विज्ञापन कर इसे प्रमोट एवं प्रसारित करने आरोप (Shahrukh Khan) लगाया गया है। साथ ही मिसलीडिंग एक्ट के इस तरह के विज्ञापनों को करने से युवा वर्ग और बच्चों को गलत दिशा में जाने के साथ ही आम जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ने का हवाला दिया गया है।
शशांक की जमानत पर सुनवाई 11 को
सीजीएमएससी घोटाले में जेल भेजे गए शशांक चोपडा़ के जमानत आवेदन पर 11 को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को तर्क प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन बहस के लिए समय दिए जाने का अनुरोध करने पर सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत का आवेदन लगाया गया है। इसमें उनके पक्षकार को झूठे मामले में फंसाए जाने का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जमानत दिए जाने पर जांच में सहयोग करने और पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया है।