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रायपुर

CG News: अब इन डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, CMHO ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग व मेटरनिटी होम के संचालकों को लिखा पत्र

CG News: काउंसिल के पत्र के बाद भी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों के सीएमएचओ इस पर कार्रवाई नहीं करते। कई बार मेडिकल नेग्लीजेंस होने पर या एमएलसी केस होने पर विवाद भी होता रहा है।

रायपुरApr 19, 2025 / 03:20 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News: अब इन डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, CMHO ने सभी निजी अस्पताल नर्सिंग होम व मेटरनिटी होम के संचालकों को लिखा पत्र
CG News: राजधानी समेत प्रदेश के होटलों और कई स्थानों पर दूसरे राज्यों के डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही नहीं, ओपीडी में मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेज व इससे संबद्ध अस्पतालों में भी दूसरे राज्यों के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं करवाया है। बावजूद वे यहां उपचार कर रहे हैं।

CG News: सभी डॉक्टरों का पंजीयन अनिवार्य

सीएमएचओ कार्यालय ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम व मेटरनिटी होम के संचालकों को पत्र लिखकर डॉक्टरों के पंजीयन की जानकारी तीन दिनों में देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।
पत्रिका सीजीएमसी में बिना पंजीयन कराए राजधानी समेत प्रदेश में प्रैक्टिस पर सवाल उठाता रहा है, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी है। पत्रिका ने 13 फरवरी के अंक में होटलों व अन्य स्थानों पर दूसरे राज्य के डॉक्टर कर रहे प्रैक्टिस व 8 अप्रैल के अंक में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं, कई डॉक्टर भी सीजीएमसी में बिना पंजीयन कर रहे प्रैक्टिस शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
दोनों खबरों पर संझान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पतालों से डॉक्टरों के पंजीयन की जानकारी मांगी है। दरअसल काउंसिल के पत्र के बाद भी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों के सीएमएचओ इस पर कार्रवाई नहीं करते। कई बार मेडिकल नेग्लीजेंस होने पर या एमएलसी केस होने पर विवाद भी होता रहा है। ऐसे में सभी डॉक्टरों का पंजीयन अनिवार्य है।

दमोह के फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट का मामला सुर्खियों में

दमोह के फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नरेद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम इन दिनों सुर्खियों में है। उसकी केवल एमबीबीएस डिग्री सही है और एमडी व डीएम की डिग्री फर्जी है। वह बिना पंजीयन दमोह के मिशन अस्पताल व बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में प्रैक्टिस (नौकरी) कर रहा था। इन दिनों वह गिरतार हो चुका है और कई पोल खुल रहे हैं।
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मेडिकल काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य

CG News: प्रदेश में भी फर्जी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, जिनके खिलाफ कभी-कभार कार्रवाई होती है। निजी मेडिकल कॉलेज व इनसे संबद्ध अस्पतालों में 15 से 20 फीसदी डॉक्टर बिना पंजीयन काम कर रहे हैं। दरअसल एनएमसी किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में पंजीयन को फैकल्टी मान लेता है। जबकि नियमानुसार प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए उक्त राज्य की मेडिकल काउंसिल में पंजीयन अनिवार्य है।

नियमानुसार कार्रवाई करेंगे

डॉ. मिथलेश चौधरी, सीएमएचओ, रायपुर: सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम व मेटरनिटी होम के संचालकों को पत्र लिखकर डॉक्टरों के पंजीयन की जानकारी मांगी गई है। सीजीएमसी में पंजीयन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या है सीएमएचओ के पत्र में?

सीजीएमसी के 2023 के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि बिना पंजीकृत के प्रदेश में अन्य राज्य के चिकित्सकों द्वारा होटल या अन्य जगहों में ओपीडी या चिकित्सकीय कार्य किया जा रहा है। जबकि यह कृत्य नर्सिंग होम एक्ट एवं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद के नियमों का उल्लघंन है। ऐसे चिकित्सक जो अन्य राज्यों से आकर प्रदेश में चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं, उन चिकित्सकों को सीजीएमसी में पंजीयन कराना एवं नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।
इसका पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चिकित्सक द्वारा उक्त कार्य करते पाए जाने पर एवं ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य/ओपीडी की सेवा हेतु नियुक्त करते है तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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