नरेगाकर्मियों से मिले, अधिकारियों को दिए निर्देश
मंत्री उदयलाल आंजना ने नरेगा स्थल का किया दौरा


नरेगाकर्मियों से मिले, अधिकारियों को दिए निर्देश
छोटीसादड़ी. ग्राम पंचायत करणपुर में आयोजित महंगाई राहत कैम्प में सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना को मिली नरेगा के कार्यों शिकायत पर वे खुद नरेगा कार्य स्थल पहुंचे। जहां मौके पर ही अधिकारियों को मंत्री आंजना ने सख्त निर्देश दिए। मंत्री आंजना ने करणपुर पंचायत में पहुंचे। जहां नेकडिय़ा, उंडावेरा, भचेड़ी एवं काकरा गांव में शुरू हुए नरेगा कार्यों को देखा और श्रमिकों से मिले।
छोटीसादड़ी. निकटवर्ती अंबावली गांव में शनिवार को पूर्व प्रधान मनोहरलाल आंजना ने दौरा किया। जहां नरेगा स्थल पर नरेगा मजदूर व मेट से मुलाकात की व नरेगा कर्मचारी से उनकी समस्याएं जानी। जिसमें ऑनलाइन हाजरी में आ रही कठिनाई व गर्मी से राहत के इंतजाम के लिए अधिकारियों को अवगत करवाया व ठंडे पानी की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही नरेगा दिवस को 125 दिन करने की जानकारी दी। किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर कार्यालय से संपर्क कर लेने की बात कही। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश जाट, सहकारी समिति अध्यक्ष बद्रीप्रसाद वैष्णव, उदयलाल मीणा, पंचायत समिति सदस्य केसरीमल मीणा, पूर्व सरपंच बबू खान, मेट राजू मीणा मेट अनिता बंजारा गिरजा मीणा आदि उपस्थित थे।
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प्रतापगढ़. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को कचोटिया गांव में नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिको को विधिक जानकारी दी गई। यहां अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव प्रसाद ने जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उद्धेश्यों के बारे में बताया। प्राधिकरण द्वारा निरन्तर जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सामान्य कानूनी जानकारियां प्रदान करने के उद्धेश्य से कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम कचाटिया में चल रहे नरेगा कार्य स्थल पर पहुंचकर जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। जहां कईं श्रमिक एवं ग्रामीण थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण रहित हवा-पानी का अधिकार, उचित आवास का अधिकार, शुद्ध भोजन का अधिकार है। इसी के साथ प्राधिकरण द्वारा संचालित पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2011 के बारे में बताया गया। इस योजना के माध्यम से अपराध से पीडि़तों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसके लिए पीडि़त अथवा अपराध के फलस्वरूप यदि मृत्यु कारित हुई है या बलात्कार, अंगभंग या सम्पत्ति की क्षति होती है तो प्राधिकरण के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही शिविर में बाल विवाह निषेध, मृत्यु भोज निषेध कानून 1960, कानून, मोटर वाहन अधिनियम कानून, डाकन प्रथा निषेध कानून, बाल श्रम निषेध कानून आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। जन्म-मृत्यु पंजीयन कराने की अनिवार्यता और महत्व समझाया और बताया कि जन्म होने अथवा मृत्यु हो जाने पर परिजनों को संबंधित ग्राम पंचायत में पंजीयन में 20 दिवस के भीतर आवेदन करना चाहिए। साथ ही उपस्थित काश्तकारों को रासायनिक कीटनाशक और खाद के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए देशी खाद व देशी कीटनाशक बनाने की सरल विधि भी समझाई। ग्रामीणों को अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया तथा औषधीय महत्व के पौधे लगाने के संबंध में भी बताया, जिससे अतिरिक्त आय का अर्जन हो सके। जैविक खेती करने पर विशेष जोर दिया।
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