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Air India: विमान में यात्री ने दूसरे पर किया पेशाब, मंत्री ने कहा- हम कार्रवाई करेंगे

Air India: दिल्ली से बैंकॉक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा दूसरे पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। इस मामले में नागिरक उड्डयन मंत्रालय ने संज्ञान लिया है।

भारतApr 09, 2025 / 08:23 pm

Ashib Khan

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Air India: दिल्ली से बैंकॉक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री ने पास में बैठे शख्स पर पेशाब कर दिया। यह घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस घटना पर एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि घटना के बाद चालक दल ने सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया। वहीं इस मामले में उड्डयन मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है। 

एयरलाइन ने बयान में कही ये बात

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि एयर इंडिया इस बात की पुष्टि करता है कि 9 अप्रैल 2025 को दिल्ली से बैंकॉक जाने वाली उड़ान संख्या एआई2336 के केबिन क्रू को अनियंत्रित यात्री व्यवहार की घटना की सूचना दी गई थी। चालक दल ने सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया और मामले की सूचना अधिकारियों को दे दी गई है।

पीड़ित ने शिकायत करने से किया मना

बयान में यह भी बताया गया है कि आरोपी यात्री को चेतावनी देने के अलावा चालक दल ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने की भी बात कही, लेकिन पीड़ित यात्री ने शिकायत दर्ज कराने से मना कर दिया। एयर इंडिया ऐसे मामलों में डीजीसीए द्वारा निर्धारित एसओपी का पालन करना जारी रखता है।

मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री ने लिया संज्ञान

वहीं इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, मंत्रालय उन पर ध्यान देता है।

पहले भी हुई ऐसी घटनाएं

बता दें कि विमान में सहयात्री पर पेशाब करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। 2022 में न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में एक नशे में धुत यात्री द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने का भी मामला सामने आ चुका है।

SC ने गाइडलाइन बनाने के दिए थे निर्देश

बता दें कि एयर इंडिया के विमान में साल 2022 में हुए पेशाब कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था।

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