न्यायालय ने डूकोसी निवासी अनवर खां (19) पुत्र मुनीर खां, नवाब खां (20) पुत्र अलीम खां कायमखानी, आरिफ खां उर्फ कालू (24) पुत्र श्रवण खां कायमखानी, इमरान खां (25) पुत्र बाबु खां कायमखानी, इब्राहिम खां (26) पुत्र हुसैन खां कायमखानी एवं हबीब खां (32) पुत्र सुलेमान खां कायमखानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ चातरा मांजरा निवासी जगदेव उर्फ जगदीश (50) पुत्र लाखाराम जाट व रायधनु निवासी दयालराम (26) पुत्र नेनाराम जाट को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माना जमा होने पर अहमद की विधवा को 2 लाख रुपए आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने का आदेश दिया है।