scriptघर बुलाया, चॉकलेट का लालच दिया और फिर… 80 साल के दुकानदार ने बच्ची से की दरिंदगी | Maharashtra crime 80 year old raped three year old girl at home in Raigad | Patrika News
मुंबई

घर बुलाया, चॉकलेट का लालच दिया और फिर… 80 साल के दुकानदार ने बच्ची से की दरिंदगी

Maharashtra Rape Crime : महाराष्ट्र के रायगढ़ में 80 वर्षीय बुजुर्ग को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

मुंबईMar 23, 2025 / 10:50 pm

Dinesh Dubey

Maharashtra girl crime
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले (Raigad News) में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा तीन साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना अपराध किए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस शर्मनाक घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 17 मार्च की शाम करीब 5:30 बजे माणगांव में हुई। आरोपी हमजा यासीन दाभीलकर ने कथित तौर पर पीड़ित बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ हैवानियत की। बच्ची ने घर जाकर अपने परिवार को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने गोरेगाव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल जांच में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। यह खबर जैसे ही फैली, गांव में भारी आक्रोश उमड़ पड़ा। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर पॉक्सो एक्ट व बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया। म्हसला तालुक के संदेरी गांव के निवासी हमजा यासीन की किराने की दुकान है।
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इस जघन्य अपराध के बाद पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके।
गोरेगाव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के नेतृत्व में मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी हमजा यासीन को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए जांच तेजी से पूरी की जाएगी।

दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने वाले को 3 साल की सजा

इस बीच, ठाणे की एक अदालत ने पांच और सात साल की दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में 61 वर्षीय बुजुर्ग को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी इस्माइल कालू शेख को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शेख 30 अक्टूबर 2023 को पांच और सात साल की दो बच्चियों को ठाणे शहर के मानपाडा इलाके में स्थित अपने घर ले गया और उनका यौन उत्पीड़न किया।

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